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Margdata क्या है?

पारस्परिक सहयोग भावना परस्पर सहयोग करें। जब अचानक किसी परिवार में कमाने वाले सदस्य का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों के सामने घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। विशेषकर उन नौकरीपेशा परिवारों के सामने जिनके पास वेतन के अतिरिक्त आय का कोई अन्य साधन उपलब्ध नही होता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मार्गदाता ट्रस्ट सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।

मार्गदाता ट्रस्ट "सबका सहयोग, सबके लिए सहयोग, सबके द्वारा सहयोग" की पारस्परिक सहयोग भावना के तहत इन विषम परिस्थितियों में अपने सदस्यों को आर्थिक सहयोग हेतु प्रेरित कर प्रभावित परिवार की आर्थिक सहयोग की अपील करता है।

स्वेच्छा से सभी नियमों व शर्तो से सहमति के उपरांत ट्रस्ट की वेबसाइट www.margdata.com के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं एवं परस्पर सहयोग कर सकते हैं। MD TRUST से जुड़ने हेतु किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क नही लिया जाता है। सदस्यता पूरी तरह निशुल्क है।

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Margdata का लक्ष्य

पारस्परिक सहयोग भावना परस्पर सहयोग करें। जब अचानक किसी परिवार में कमाने वाले सदस्य का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों के सामने घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। विशेषकर उन नौकरीपेशा परिवारों के सामने जिनके पास वेतन के अतिरिक्त आय का कोई अन्य साधन उपलब्ध नही होता है।

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मार्गदाता ट्रस्ट सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। मार्गदाता ट्रस्ट "सबका सहयोग, सबके लिए सहयोग, सबके द्वारा सहयोग की पारस्परिक सहयोग भावना के तहत इन विषम परिस्थितियों मे अपने सदस्यों को आर्थिक सहयोग हेतु प्रेरित कर प्रभावित परिवार की आर्थिक सहयोग की अपील करता है।

स्वेच्छा से सभी नियमों व शर्तो से सहमति के उपरांत ट्रस्ट की वेवसाइट htt/MD TRUST. COM के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते है एवं परस्पर सहयोग कर सकते है।

मार्गदाता ट्रस्ट का सदस्य कौन- कौन बन सकता है?

  • भारत का नागरिक हो जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष आयु का हो।
  • केंद्रीय विभाग रेलवे, डाक, एयरफोर्स एवं समस्त केंद्रीय विभागों के सरकारी कर्मचारी/अधिकारी या विभागों के संविदा कर्मचारी/अधिकारी सदस्य बन सकते हैं।
  • केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी, तकनीकी शिक्षा के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी, उच्च शिक्षा के शिक्षणेत्तर कर्मचारी, समस्त विभागों के सरकारी कर्मचारी/अधिकारी या समस्त विभागों के संविदा कर्मचारी/अधिकारी सदस्य बन सकते हैं।
  • किसी भी केंद्रीय/राज्य/यूनिवर्सिटी/राज्य स्तरीय विद्यालय/कॉलेज/माध्यमिक विद्यालय/मदरसा/हॉस्पिटल इत्यादि में सरकारी/प्राइवेट जॉब करने वाले समस्त शिक्षक, क्लर्क, चपरासी, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रोफेसर, नर्स, कंपाउंडर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अन्य कर्मचारी/अधिकारी सदस्य बन सकता है।
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